Lockdown kab tak badha , 4 May se kya khulega :
केंद्र सरकार ने दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब 17 मई तक देशभर में लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि, सरकार ने पूरे देश को कंटेनमेंट, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। अब हर जोन के मुताबिक, कुछ छूट भी तय की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जोन आधारित छूट की लिस्ट जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन यानी सील्ड एरियाज में किसी ऐक्टविटी की छूट नहीं दी गई है।
रेन, ग्रीन और ऑरेंज जोन
रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में जिलों की पहचान करने के मापदंड के बारे में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 30 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए पत्र में विस्तार से बताया गया है. ग्रीन जोन ऐसे जिले होंगे जहां या तो अब तक संक्रमण का कोई भी पुष्ट (कन्फर्म) मामला नहीं आया है अथवा पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है.
रेड जोन
रेड ज़ोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है. इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं और नाई आदि को छोड़कर जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं शामिल हैं. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों; निरंतर प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता वाली उत्पादन इकाइयों; अलग-अलग पारियों में और सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग; और आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण और पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयों को अनुमति दिया जाना जारी रहेगा.
ऑरेंज जोन
ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में स्वीकृत की गई गतिविधियों के अलावा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी. एक जिले से दूसरे जिले में आने वाले लोगों और वाहनों को केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी. फोर व्हीलर वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी की अनुमति होगी.
Coronavirus lockdown 3.0: A look at various activities in three zones https://t.co/EYyu1k5d1M
— The Times Of India (@timesofindia) May 1, 2020
ग्रीन जोन
ग्रीन ज़ोन में, उन गतिविधियों के अलावा जिनको समूचे देश में जोन की परवाह किए बगैर प्रतिबंधित किया गया है, को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, हालांकि बसों का परिचालन 50% तक बैठने की क्षमता के साथ किया जा सकता है और बस डिपो अपनी 50% क्षमता तक की बसों का परिचालन कर सकते हैं.
सभी वस्तुओं की ढुलाई की अनुमति होगी. कोई भी राज्य / संघशासित प्रदेश, पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा. ऐसी किसी भी ढुलाई के लिए अलग से किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है, जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान देशभर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं.
अन्य सभी गतिविधियां स्वीकृत गतिविधियां होंगी, जिन्हें विशेष रूप से निषिद्ध नहीं किया गया है या जिन्हें इन दिशानिर्देशों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है. हालांकि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को स्थिति के आकलन के आधार पर और कोविड-19 को फैलने से रोकने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, आवश्यक समझे जाने पर स्वीकृत गतिविधियों में से केवल चुनिंदा गतिविधियों को प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे सकते हैं.
Lockdown 3: 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या रहेगा बंद और किसे मिलेगी छूट#COVID__19
(रिपोर्ट: @optbabu )https://t.co/QU1Vwkw90u— ABP News (@ABPNews) May 1, 2020
3 मई, 2020 तक के लॉकडाउन उपायों से संबंधित दिशा-निर्देशों के तहत जिन गतिविधियों की अनुमति दी गई थी, उन गतिविधियों के लिए अधिकारियों से अलग से नई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. भारत में विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने क्वारंटीन व्यक्तियों को मुक्त करने; राज्यों/संघशासित प्रदेशों के भीतर फंसे श्रमिकों की आवाजाही; भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ, फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की सड़क और रेल द्वारा आवाजाही जैसी व्यवस्थाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक परिचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी रहेंगे.
गतिविधियां | रेड जोन | ऑरेंज जोन | ग्रीन जोन |
प्लेन, ट्रेन, मेट्रो का परिचलान और सड़क मार्ग से एक एक से दूसरे राज्य में आवागमन | नहीं | नहीं | नहीं |
स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग/कोचिंग इंस्टिट्यूट | नहीं | नहीं | नहीं |
होटल, रेस्त्रां समेत आतिथ्य सेवा के सारे संस्थान | नहीं | नहीं | नहीं |
सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी भीड़भाड़ वाली जगहें | नहीं | नहीं | नहीं |
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन | नहीं | नहीं | नहीं |
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर समेत सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल | नहीं | नहीं | नहीं |
सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लोगों की गैर-जरूरी गतिविधियां | नहीं | नहीं | नहीं |
सोशल डिस्टैंसिंग के साथ बाह्य रोगी विभाग (OPD) और मेडिकल क्लीनिक्स का खुलना | हां | हां | हां |
साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब का परिचालन | नहीं | हां | हां |
जिले के अंदर और एक से दूसरे जिलों में बसों की आवाजाही | नहीं | हां | हां |
नाई की दुकानें, स्पा और सैलून | नहीं | हां | हां |
अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए चारपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोगों की आवाजाही | हां | हां | हां |
अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए दोपहिया वाहन से अकेले आवाजाही | हां | हां | हां |
शहरी क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), निर्यात गतिविधियों वाले संस्थान (EOU), इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप आदि को सशर्त छूट | हां | हां | हां |
दवाइयां, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, उपकरणों के कच्चे माल आदि की उत्पदान इकाइयां | हां | हां | हां |
लगातार चलते रहने की जरूरत वाली उत्पादन इकाइयां और उनके सप्लाइ चेन | हां | हां | हां |
IT हार्डवेयर का उत्पादन, जूट इंडस्ट्री में सशर्त कामकाज, पैकेजिंग मटीरियल की उत्पादन इकाइयां | हां | हां | हां |
शहरी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन के काम और रीन्यूएबल एनर्जी प्रॉजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन का काम अगर बाहर से वर्कर मंगाने की जरूरत नहीं हो तो… | हां | हां | हां |
शहरी क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य वस्तुओं की दुकानें (सिंगल शॉप, कॉलोनी की दुकानें, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें, लेकिन मॉल, मार्केट और मार्केट कॉमप्लेक्स) | हां | हां | हां |
ई-कॉमर्स ऐक्टिविटीज (रेड जोन में सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए) | हां | हां | हां |
अधिकतम 33% एंप्लॉयी के साथ प्राइवेट संस्थान | हां | हां | हां |
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और कंस्ट्रशन के काम (मनरेगा, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, ईंट भट्ठा) | हां | हां | हां |
ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर सभी तरह की दुकानें | हां | हां | हां |
खेती-किसानी के कार्य | हां | हां | हां |
कूरियर और पोस्टल सर्विस | हां | हां | हां |
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT और IT आधारित सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर | हां | हां | हां |
कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सर्विस, प्राइवेट सिक्यॉरिटी और फसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस | हां | हां | हां |
नाई को छोड़कर स्वरोजगार के लोगों की सेवाएं, मसलन प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन आदि | हां | हां | हां |
एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के साथ टैक्सी, कैब ऐग्रिगेटर, सिर्फ अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए लोगों और वाहनों की एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही, चारपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 पैसेंजर होंगे, दोपहिया वाहन पर अकेले आवाजाही की अनुमति | नहीं | हां | हां |
बसों का परिचालन (आधी सीटों से ज्यादा नहीं भरना चाहिए) और आधे कर्मचारियों के साथ बस डिपो का संचालन | नहीं | नहीं | हां |
सभी सामान ढोने वाले वाहन, अलग से पास की जरूरत नहीं, कोई राज्य ऐसे वाहनों को नहीं रोकेगा | हां | हां | हां |
65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और डाइबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी समस्याओं से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ जरूरी काम या स्वास्थ्य जरूरतों के अलावा बाहर निकलना | हां | हां | हां |
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